औरैया। रविवार 09मार्च 2025 (सूत्र/दीपक अवस्थी) सूर्य उत्तरायण, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दसमी (होलाष्टक प्रारम्भ), बसंत ऋतु २०८१ पिंगल नाम संवत्सर। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट के विरुद्ध की जा रही छापेमारी के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त खाद्य II अम्बा दत्त पाण्डेय के निर्देश पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास द्वारा अलग-अलग स्थान पर छापेमारी करते हुए खास तौर पर दूध डेयरी व खोया भट्टी, निर्माण इकाई, सप्लायर एवं खाद्य पदार्थों की प्रतिष्ठानों से नमूने एकत्र किए जा रहे है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास द्वारा जिला उद्योग केंद्र दिव्यापुर रोड औरैया स्थित में संचालित आटा निर्माण इकाई पर लिया आटे का नमूना मौके पर विक्रेता के द्वारा खाद्य पंजीकरण दिखाया गया जबकि वह लाइसेंस की श्रेणी में आता है खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिया सुधार नोटिस।
अजीतमल तहसील स्थित शांति नगर बाबरपुर में बिना खाद्य पंजीकरण व लाइसेंस के छेना बनाने की निर्माण इकाई पर छापेमारी की जिसके क्रम में पनीर व छेना का नमूना संग्रहित किया मौके पर 207 किलो छेना जो कि खराब पाया गया उसको गड्ढे में डलवा कर नष्ट कराया गया जिसकी कीमत 31050 रुपए है । खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा अब तक अलग-अलग स्थान पर छापेमारी कर 20 नमूने एकत्र किए हैं सभी नमूने खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला से जांच कराने हेतु प्रेषित किए गए हैं। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मिलावट पाए जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जाएगी।
सहायक आयुक्त द्वितीय अम्बा दत्त पाण्डेय ने कि खाद्य व्यापारी जो भी खाद्य पदार्थ खरीदें इसका बिल अवश्य लें ताकि संबंधित खाद्य पदार्थ निर्माता ,डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर भी जांच हेतु लिए खाद्य पदार्थ का जिम्मेदार हो। इसके साथ लोगों से व्यापारियों से अपील की है कि वह अपनी खाद्य पदार्थ की बिक्री के वार्षिक टर्नओवर के अनुसार खाद्य पंजीकरण व खाद्य लाइसेंस बनवाए वार्षिक टर्नओवर के अनुसार खाद्य लाइसेंस न पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनमानस को किसी भी प्रकार की हो रही मिलावटी या दूषित खाद्य पदार्थों की लिखित सूचना हेतु कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन , औरैया में सम्पर्क कर सकता हैं।
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