तृतीय चरण के इन सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 100 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में अर्थात कल 05 मई, 2024 को सायं 06 बजे से सभी 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त गतिविधियों व अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में सभी राजनैतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की मौजूदगी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बाहरी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित न रहे। इसके लिए मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी आयोग के निर्देश को सभी राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगायी गयी है। पीठासीन अधिकारी अपने फोन को साइलेंट मोड में ले जा सकेंगे और आवश्यकता पड़ने व आपात स्थिति में केवल सेक्टर अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ संचार के लिए उपयोग कर सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में तृतीय चरण की 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 07 मई को मतदान होना है, उसमें 8-सम्भल, 16-हाथरस (अ0जा0), 18-आगरा (अ0जा0), 19-फतेहपुर सीकरी, 20-फिरोजाबाद, 21-मैनपुरी, 22-एटा, 23-बदायूं, 24-ऑवला तथा 25-बरेली लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। तृतीय चरण के 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद, सम्भल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं तथा बरेली जनपद में आते हैं।
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